जिन निर्यातकों को ई सी जी सी द्वारा काली सूची में या भारतीय रिज़र्व बैंक की चूककर्ता सूची / सावधान सूची में या बैंक की निगरानी श्रेणी खाता में रखा गया हो उनके लिए यह योजना लागू नहीं है।
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जिन निर्यातकों को ई सी जी सी द्वारा काली सूची में या भारतीय रिज़र्व बैंक की चूककर्ता सूची / सावधान सूची में या बैंक की निगरानी श्रेणी खाता में रखा गया हो उनके लिए यह योजना लागू नहीं है।
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लेकर आप बेंक को लिखित में सूचित करे की वह आपका नाम सिबिल से हटवा ले. ३. यदि बेंक ३० दिनों के भीतर आपका नाम नहीं हटवाता है, तो आप अपने बेंक के खिलाफ शिकायत कर सकते है, साथ ही साथ क़ानूनी कार्यवाही भी कर सकते है.४. आप सीधे सिबिल को अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक प्रति भेज कर, चूककर्ता सूची से अपना नाम निकालने की गुज़ारिश कर सकते है, क्योकि अब आपके ऊपर कोई रकम बकाया नहीं है.